Mukhymantri Rajshri Yojana : हमारे समाज में बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है आज के इस आधुनिक युग में हम लोग अपने मुंह से यह बोल तो जरूर देते हैं कि बेटा और बेटी एक समान है लेकिन हमारे समाज के आज भी एक तबका ऐसा है जो बेटा और बेटी को बराबर कहा बिल्कुल भी नहीं देती है ।
बेटा और बेटी में हर का आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा चाहे खाने पीने का हो पहनने ओढ़ने का हो या फिर शिक्षा, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी इन सभी चीजों में आज भी बेटा और बेटी में साफ फर्क दिखता है जो की एक स्वस्थ समाज पर लिए एक गहरा चोट है। इन्हीं सब समझ में हो रहे बेटा और बेटी में भेदभाव को देखते हुए इन सभी आंकड़ों पर आधारित तथ्यों के आधार पर सरकार ने इन मसलों पर संज्ञान लेते हुए लड़कियों के लिए कई तरह के योजना लेकर आई है ।
यह योजना बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूती के साथ-साथ शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाने के लिए एक अहम कड़ी साबित हो रही है। इनमें छोटी बच्चियों की शिक्षा ,स्वास्थ्य से लेकर महिलाओं के आर्थिक विकास तक को टारगेट करती है । आइए आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम बेटियों के लिए लाई गई सरकार की ओर से हितकारी योजना से आपको रूबरू करवाता हूं , आज के इस लेख के माध्यम से जानते हैं राजस्थान सरकार की राजश्री योजना के बारे में…
मुख्यमंत्री राजश्री योजना किन बच्चियों के लिए है और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या शर्ते हैं …
मुख्यमंत्री राजश्री योजना जून 2016 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी जिसके तहत या सुनिश्चित की गई थी कि बच्चियां पढ़ती रहें. यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत माता-पिता या अभिभावकों को उनकी बेटियों के पालन – पोषण के लिए सरकार की ओर से 50,000 तक की मदद मिलती है । इस योजना का सबसे खास बात यह है कि लड़की का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो और वह लड़की भारत देश के राजस्थान राज्य की ही निवासी हो, इसके अलावा उस लड़की के मां के पास भामाशाह कार्ड भी होना अति आवश्यक है ।
बच्ची का जन्म जननी सुरक्षा योजना जेसी के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट या सरकारी संस्थान में हुआ हो. सबसे खास बात यह है कि एक परिवार में केवल दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ ले सकती है. हालांकि माता-पिता तीसरी लड़की के लिए पहले दो किस्तों को आसानी से ले सकते हैं. बच्ची का कक्षा 12वीं और कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावकों का आधार कार्ड,उनके बैंक खाता विवरण, दो संतानों से संबंधित स्वघोषित घोषणा पत्र, ममता कार्ड, विद्यालय का प्रवेश प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मोबाइल नंबर,पासपोर्ट साइज फोटो और एक बैंक खाता पासबुक भी जैसे सभी जरूरी दस्तावेज आपको समय-समय पर संबंधित विभाग को मुहैया करवाना होगा ।
राजश्री योजना में कल 6 किस्तों में पैसा मिलता है
बेटी की शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल के लिए माता-पिता को सरकार की ओर से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक मिलती है । सबसे पहली किस्त बच्ची के जन्म पर दी जाती है जो की 2500 रुपए की होती है. वहीं हम दूसरी किस्त की बात करें तो वह भी सिर्फ 2500 रुपए की होती है दूसरी कि टी बच्ची के पहले जन्मदिन यानी 1 साल तक सभी आवश्यक टीके लगवाने पर दी जाती है .
तीसरी किस्त में 4000 रुपए की राशि दी जाती है यह राशि किसी भी राजकीय विद्यालय में बच्ची के पहली कक्षा में दाखिला लेने पर दी जाती है .चौथी किस्त में 5000 रुपए की राशि दी जाती है यह राशि उसे समय दी जाती है जब बच्ची छठी कक्षा में दाखिला लेती है .
पांचवी किस्त को उसे समय दिया जाता है जब बच्ची दसवीं कक्षा में प्रवेश लगी तब उसे 11,000 रुपए की राशि दी जाती है . वही छठी किस्त के रूप में 25,000 रूप की राशि प्रदान की जाती है जब बेटी किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है .
राजश्री योजना से आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन कैसे करें
राजश्री योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जनकल्याण पोर्टल https ://jankalyan.rajsthan.gov.in और राजश्री योजना टाइप पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा लोगिन करने के बाद आपके सामने राजश्री योजना का फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको जो भी जरूरी जानकारी मांगी गई है उसे सही-सही भरना होगा उदाहरण के तौर पर बालिका का जन्म प्रमाण पत्र भामाशाह कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर इत्यादि इन सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद एवं जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने के बाद रिव्यू करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें .
इस योजना का लाभ लेने के लिए हम यदि ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करें तो आप राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर आवेदन कर सकते हैं । आपको अपने जिला या तालुका के लिए डेजिग्नेटिड स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना होगा. या फिर,जिला परिषद, कलेक्टर कार्यालय, ग्राम पंचायत या शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं .आवेदन फॉर्म लेकर सही जानकारी भरे और जरूरी दस्तावेज को साथ में लगाकर इस योजना से संबंधित अधिकारी के पास जाकर जमा कर दें .